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Driving Licence New Rule: बार-बार कट रहे चालान तो हो जाएं सावधान ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द

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Published On: Wednesday 30 July 2025
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Published On: Wednesday 30 July 2025

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Driving Licence New Rule: अगर आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में ले रहे हैं और बार-बार चालान कटने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यह लापरवाही आपको सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रखेगी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।जी हां, कुछ राज्यों में तय सीमा से अधिक बार चालान कटने पर आरटीओ लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। भारत में ट्रैफिक नियमों का क्रियान्वयन राज्यवार होता है। इसलिए नियमों में कुछ अंतर देखा जा सकता है।उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों में अगर आपके नाम पर लगातार तीन चालान हो जाते हैं तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं कुछ जगहों पर यह सीमा पांच चालान तक भी हो सकती है।

कैमरों से भी कटते हैं चालान

इसके अलावा कई बार ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि सड़क किनारे लगे कैमरों के जरिए भी चालान खुद ही जनरेट होते हैं। जिससे एक ही वाहन पर कई चालान लंबित हो सकते हैं। अगर किसी वाहन मालिक ने समय पर चालान नहीं भरा तो उसके खिलाफ आरटीओ या कोर्ट में कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी सख्त कारवाई भी संभव है। इसके बाद आपको दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो क्या करें?

वहीं अब आपको बताते हैं कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। वहीं अगर यह खो जाए तो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप इसके बिना गाड़ी नहीं चला सकते। हम यहां पर आपको टेंशन का समाधान बता रहे हैं।हम यहां आपको बता रहे हैं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए?

एफआईआर करवाना है जरूरी

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने की एफआईआर करवानी चाहिए और इसकी एक कॉपी को अपने पास लेना चाहिए जिसे आप वाहन चलाने के दौरान ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

इसके बाद आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट यानी कि parivahan.gov.in पर जाना होगा।इसके बाद आपको होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा।

इसके बाद आपको Apply for Duplicate DL या फिर ऐसे ही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। फिर आपको लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी को भरना होगा। अगर लाइसेंस नंबर नहीं पता तो एफआईआर डिटेल को भी सबमिट कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज और फीस

आपको एफआईआर कॉपी, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पता प्रमाण जैसे राशन कार्ड और फोटो अपलोड जैसे कागजात अपलोड करना होगा। फिर आपको ऑनलाइन फीस जमा करने होगा और आरटीओ में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा।

इसके बाद डुप्लीकेट डीएल कुछ दिनों में आपके पते पर पोस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डुप्लीकेट लाइसेंस पे भी अपना काम चला सकते हैं।